वृृद्धावस्था पेंशन योजना राशि को 400 रु0 से बढ़ाकर 500 रु0 प्रतिमाह प्रति लाभार्थी किये जाने का निर्णय
लखनऊ: 11 जून, 2019 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में आज यहां लोक भवन में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:-
मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित की जाने वाली वृृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत 60 वर्ष से 79 वर्ष की आयु के लाभार्थियों को प्रदान की जा रही पेंशन राशि को 400 रु0 प्रतिमाह प्रति लाभार्थी से बढ़ाकर 500 रु0 प्रतिमाह प्रति लाभार्थी किये जाने का निर्णय लिया है।
वर्तमान में प्रदेश में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित वृृद्धावस्था पेंशन योजना में आच्छादित होने वाले 60 वर्ष से 79 वर्ष आयु वर्ग के लाभार्थियों को 200 रुपये केन्द्रांश तथा 200 रुपये राज्यांश अर्थात कुल 400 रुपये प्रतिमाह की धनराशि पेंशन के रूप में प्रदान की जा रही है। इसी प्रकार 80 वर्ष एवं उससे अधिक आयु वर्ग के वृृद्धजनों को 500 रुपये प्रतिमाह की धनराशि शत-प्रतिशत केेन्द्रांश से पेंशन के रूप में प्रदान की जा रही है।
वृृद्धावस्था पेंशन की धनराशि 200 रुपये राज्यांश व 200 रुपये केन्द्रांश, अर्थात कुल 400 रुपये प्रतिमाह प्रति लाभार्थी में दिनांक 01 जनवरी, 2019 से 100 रुपये प्रतिमाह प्रति लाभार्थी राज्यांश में बढ़ोत्तरी करते हुए 300 रुपये राज्यांश व 200 रुपये केन्द्रांश, अर्थात कुल 500 रुपये प्रतिमाह प्रति लाभार्थी कर दिया गया है। इससे राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदान की जा रही अन्य पेंशन योजनाओं के अनुरूप समरूपता हो जाएगी तथा वृृद्धजनों को पर्याप्त आर्थिक सहायता भी प्राप्त हो सकेगी। इस बढ़ोत्तरी से राज्य सरकार पर वित्तीय वर्ष 2018-19 में 03 माह हेतु राज्यांश के रूप में 106.84 करोड़ रुपये एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 में लगभग 480 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय-भार आयेगा।
वृृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत 60 वर्ष से 79 वर्ष की आयु के लाभार्थियों को प्रदान की जा रही पेंशन
राशि को 400 रु0 प्रतिमाह प्रति लाभार्थी से बढ़ाकर 500 रु0 प्रतिमाह प्रति लाभार्थी किये जाने का निर्णय
राशि को 400 रु0 प्रतिमाह प्रति लाभार्थी से बढ़ाकर 500 रु0 प्रतिमाह प्रति लाभार्थी किये जाने का निर्णय
मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित की जाने वाली वृृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत 60 वर्ष से 79 वर्ष की आयु के लाभार्थियों को प्रदान की जा रही पेंशन राशि को 400 रु0 प्रतिमाह प्रति लाभार्थी से बढ़ाकर 500 रु0 प्रतिमाह प्रति लाभार्थी किये जाने का निर्णय लिया है।
वर्तमान में प्रदेश में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित वृृद्धावस्था पेंशन योजना में आच्छादित होने वाले 60 वर्ष से 79 वर्ष आयु वर्ग के लाभार्थियों को 200 रुपये केन्द्रांश तथा 200 रुपये राज्यांश अर्थात कुल 400 रुपये प्रतिमाह की धनराशि पेंशन के रूप में प्रदान की जा रही है। इसी प्रकार 80 वर्ष एवं उससे अधिक आयु वर्ग के वृृद्धजनों को 500 रुपये प्रतिमाह की धनराशि शत-प्रतिशत केेन्द्रांश से पेंशन के रूप में प्रदान की जा रही है।
वृृद्धावस्था पेंशन की धनराशि 200 रुपये राज्यांश व 200 रुपये केन्द्रांश, अर्थात कुल 400 रुपये प्रतिमाह प्रति लाभार्थी में दिनांक 01 जनवरी, 2019 से 100 रुपये प्रतिमाह प्रति लाभार्थी राज्यांश में बढ़ोत्तरी करते हुए 300 रुपये राज्यांश व 200 रुपये केन्द्रांश, अर्थात कुल 500 रुपये प्रतिमाह प्रति लाभार्थी कर दिया गया है। इससे राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदान की जा रही अन्य पेंशन योजनाओं के अनुरूप समरूपता हो जाएगी तथा वृृद्धजनों को पर्याप्त आर्थिक सहायता भी प्राप्त हो सकेगी। इस बढ़ोत्तरी से राज्य सरकार पर वित्तीय वर्ष 2018-19 में 03 माह हेतु राज्यांश के रूप में 106.84 करोड़ रुपये एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 में लगभग 480 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय-भार आयेगा।
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