हरियाणा और तमिलनाडु विधानसभा में आकस्मिक रिक्तियांभरने के लिए उपचुनाव का कार्यक्रम
हरियाणा और तमिलनाडु राज्यों की विधानसभाओं में स्पष्ट रिक्तियां हैं जिन्हें भरे जाने की आवश्यकता हैः
क्र. सं.
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राज्य
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विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम और संख्या
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1
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हरियाणा
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36 - जींद
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2
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तमिनलाडु
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168 - तिरुवरूर
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स्थानीय त्योहारों, निर्वाचक नामावलियों और मौसम की स्थिति जैसे कई कारणों पर विचार करने के बाद निर्वाचन आयोग ने फैसला किया है कि इन रिक्तियों को भरने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम के मुताबिक उपचुनाव आयोजित किए जाएंगेः
निर्वाचन कार्यक्रम
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समय-सारणी
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राजपत्र अधिसूचना जारी होने की तिथि
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03.01.2019
(गुरुवार)
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नामांकन की आखिरी तारीख
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10.01.2019
(गुरुवार)
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नामांकन जांच की तारीख
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11.01.2019
(शुक्रवार)
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नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख
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14.01.2019
(सोमवार)
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मतदान की तारीख
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28.01.2019
(सोमवार)
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मतगणना की तारीख
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31.01.2019
(गुरुवार)
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चुनाव कार्यक्रम समाप्ति की आखिरी तारीख
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02.02.2019
(शनिवार)
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मतदाता सूची
उपरोक्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदाता सूचियों को 01.01.2018 की योग्यता तिथि के प्रभाव से जारी किया जा चुका है।
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और वीवीपैट
चुनाव आयोग ने इस उपचुनाव में सभी मतदान केंद्रों के लिए ईवीएम और वीवीपैट मशीनें इस्तेमाल करने का फैसला किया है। पर्याप्त संख्या में ईवीएम और वीवीपैट उपलब्ध करवाई जा चुकी हैं और ये सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं कि इन मशीनों की मदद से इन चुनावों को निर्बाध रूप से संपन्न करवाया जा सके।
मतदाताओं की पहचान
पिछली परंपरा के अनुसार ही आयोग ने फैसला लिया है कि इस उपरोक्त उपचुनाव में मतदान के समय मतदाता की पहचान करना अनिवार्य होगा। किसी मतदाता की पहचान के लिए चुनाव फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) प्रमुख दस्तावेज होगा। हालांकि कोई महिला या पुरुष मतदाता अपने मतदान के अधिकार से वंचित न हो ये सुनिश्चित करने के लिए, अगर उसका नाम मतदाता सूची में पाया जाता है तो संबंधित उपचुनाव में मतदान के समय मतदाताओं की पहचान के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों की अनुमति देने के निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे।
चुनाव आचार संहिता
इन संबंधित जिलों में आचार संहिता तुरंत प्रभाव से लागू की जाएगी जिसमें इस उपचुनाव वाले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का पूरा या कोई भी हिस्सा शामिल है, जो 27 जून 2017 की तारीख वाले आयोग की निर्देश संख्या 437/6/INST2016-CCS (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध) के मुताबिक आंशिक संशोधन का विषय है। ये चुनाव आचार संहिता सभी उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों और संबंधित राज्य सरकार पर लागू होगी। ये आचार संहिता संबंधित राज्य के संबंधित जिले के लिए केंद्र सरकार पर भी लागू होगी।
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