जनपद वाराणसी/थाना सिगरा: निर्माणधीन फ्लाईओवर का एक हिस्सा गिरने के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग में 08 अभियुक्त गिरफ्तार..

दिनांक 15.05.2018 को उ0प्र0 राज्य सेतु निगम द्वारा बनाये जा रहे चैकाघाट लहरतारा फ्लाईओवर का एक हिस्सा अचानक गिर जाने के कारण 15 व्यक्तियों की मृत्यु व 11 व्यक्ति के घायल होने की घटना घटित हुई थी, जिसमे कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गये थे। इस घटना के सम्बन्ध में चैकी प्रभारी रोडवेज, थाना सिगरा की लिखित सूचना पर मु0अ0सं0 272/2018 धारा 308/304/427 भादंवि व 3/4 लोक सम्पति निवारण अधिनियम का अभियोग उ0प्र0 सेतु निगम की इस परियोजना से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों व ठेकदारों विरूद्ध पंजीकृत हुआ था।
    उक्त अभियोग की विवेचना अपराध शाखा वाराणसी द्वारा सम्पादित की जा रही है। विवेचना के दौरान सेतु निगम के जिम्मेदार अधिकारियों एवं ठेकेदारों के विरूद्ध धारा 304/308/427/34 भादंवि व 3/4 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम के आरोप का पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर उ0प्र0 राज्य सेतु निगम के निम्न अधिकारी/ठेकेदारों क्रमशः 1. मुख्य परियोजना प्रबन्धक-हरिशचन्द्र तिवारी, 2. पूर्व मुख्य परियोजना प्रबन्धक-गेंदा लाल, 3. परियोजना प्रबन्धक-कुलजश राय सूदन, 4. सहायक अभियंता-राजेन्द्र सिंह, 5. सहायक अभियंता(यांत्रिक/सुरक्षा)-राम तपस्या सिंह यादव, 6. अवर अभियन्ता (सिविल)-लालचन्द्र सिंह, 7. अवर अभियंता(सिविल)-राजेश पाल सिंह, 8. ठेकेदार साहेब हुसैन को दिनांक 28.07.2018 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। विवेचना प्रचलित है।  

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