पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा गिरोहों का पंजीकरण एवं उनके विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश..

 ओ0पी0 सिंह, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस  अधीक्षक, प्रभारी जनपद/रेलवेज एवं पुलिस अधीक्षक, राज्य अपराधी अभिलेख ब्यूरों को निर्देशित किया गया कि:-
प्रदेश के जनपदों में लूट, डकैती, भाड़े की हत्या, फिरौती के लिए अपहरण, जाली नोटों की तस्करी, चेन स्नैचिंग, वाहन चोरी, मादक पदार्थो की तस्करी, अवैध शराब तस्करी, साइबर अपराध, अवैध शस्त्र निर्माण, मूर्ति चोरी व वन्य जीव तस्करी आदि करने वाले अपराधियों के सम्बन्ध में गिरोहों का अभिलेखीकरण आदि की कार्यवाही पूर्व से प्रचलित है। अतएव यह आवश्यक है कि इस प्रकार के अपराधों में संलिप्त अपराधियों की सक्रियता के आधार पर गिरोहों का पंजीकरण किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः ऐसे अपराधी गिरोहों का शीघ्र पंजीकरण किया जाय और ऐसे अपराधियों की सत्त निगरानी की जाय। 
    प्रदेश में सक्रिय दस्यु गिरोहों को सूचीबद्ध कराने, उनसे सम्बन्धित अभिलेखों को अद्यावधिक रखने और समय-समय से प्रदेश में दस्यु उन्मूलन इकाई का गठन किया गया था, परन्तु वर्तमान में सूचीबद्ध दस्यु गिरोहों की गतिविधियां के लगभग निष्क्रिय हो जाने के कारण कानपुर स्थित दस्यु उन्मूलन इकाई को समाप्त किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है। वर्तमान में गिरोंहों के पंजीकरण एवं उसके अभिलेखीकरण का कार्य पुलिस अधीक्षक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरों द्वारा किया जायेगा।

      ऐसे सक्रिय गिरोहों का अपराधों के अनुसार निम्न श्रेणियों में विभक्त कर सूचीबद्ध किया जायः-
1    डी गैंग(डिस्ट्रिक्ट गैंग)
ऐसे अपराधी गिरोंह जिनके सदस्य एक ही जनपद में अपराध कारित करते हैं, जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा सूचीबद्ध किया जाय।
2    आई0डी0 गैंग(इन्टर डिस्ट्रिक्ट गैंग)
ऐसे गिरोह जिनके सदस्य एक ही परिक्षेत्र के विभिन्न जनपद के निवासी हैं अथवा एक ही परिक्षेत्र सीमा के अन्तर्गत एक से अधिक जनपदों में अपराध कारित करते हैं, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर सूचीबद्ध किया जायेगा।
3    आई0आर0 गैंग(इन्टर रेंज गैंग)
ऐसे गिरोह जिनके सदस्य एक से अधिक परिक्षेत्र के जनपदों के निवासी हों अथवा एक से अधिक परिक्षेत्र के जनपदों में अपराध कारित करते हैं, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक की आख्या के आधार पर परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक की संस्तुति पर जोनल अपर पुलिस महानिदेशक द्वारा सूचीबद्ध किया जायेगा।
4    आई0एस0 गैंग(इन्टर स्टेट गैंग)
ऐसे अपराधी गिरोह जिनके सदस्य एक से अधिक राज्यों के निवासी हों अथवा एक से अधिक राज्यों में संगठित रूप से अपराध कारित करते हैं, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक की आख्या के आधार पर परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं जोनल अपर पुलिस महानिदेशक की संस्तुति पर पुलिस अधीक्षक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यरों द्वारा द्वारा सूचीबद्ध किया जायेगा।

    प्रत्येक परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं जोनल अपर पुलिस महानिदेशक द्वारा यह समीक्षा कर ली जाय कि पूर्व में पंजीकृत गैंग वास्तव में सक्रिय है या नहीं। गिरोह के निष्क्रिय होने की दशा में ऐसे गिरोह का पंजीकरण सूची से विरक्त कराये जाने की कार्यवाही की जाय। 

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