पुलिस कार्यवाही में एक अभियुक्त गिरफ्तार.
मथुरा । दिनांक 29.05.2018 को थाना वृन्दावन पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पानीगांव तिराहे के पास घेराबंदी कर अभियुक्त संदीप यादव को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा 315 बोर, 02 जीवित व एक खोखा कारतूस व चोरी की एक मोटर साइकिल बरामद हुयी।
उल्लेखनीय है कि श्री जीवनदत्त शर्मा निवासी नील कमल अपर्टमेंट दयालबाग, आगरा ने थाना वृन्दावन पर सूचना दी कि दिनांक 15.05.2018 की रात्रि उसका भाई रूप किशोर शर्मा उर्फ रूपा वृन्दावन स्थिल कार्यालय कांच के मंदिर के पास बैठा था, तभी राम प्रकाश शर्मा निवासी आगरा एवं उमेश चन्द्र शर्मा निवासी सासनी जनपद अलीगढ दो अन्य साथियों सहित आये और भाई को यह कहते हुए कि तूने अपने भाई के मुकदमें में गवाही क्यों दी है, ताबड-तोड़ गोलियाॅ चला कर हत्या कर दी, जिसके सम्बन्ध में थाना वृन्दावन पर मु0अ0सं0 623/2018 धारा 302/34 भादंवि बनाम रामप्रकाश शर्मा व उमेश चन्द्र शर्मा निवासी सासनी जनपद अलीगढ़ व दो अन्य अभियुक्त पंजीकृत है।
पूछताछ पर गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि चन्द्रप्रकाश उर्फ गुड्डा निवासी हीराबाग, थाना न्यू आगरा जनपद आगरा की रूपा उर्फ रूप किशोर शर्मा से पुरानी रंजिश चल रही थी, जिसमें चन्द्र प्रकाश जिला कारागार आगरा में बंद है, उसने अपनी
पत्नी हेमलता और साथी पंजाबी पंडित निवासी टुण्डला फिरोजाबाद के साथ मिलकर रूपा उर्फ रूप किशोर शर्मा की हत्या का षडयंत्र रचकर सुपारी जिला कारागार आगरा में बंद अभियुक्त मनोज उर्फ मन्नू यादव को पांच लाख रू0 में दी थी। मनोज उर्फ मन्नू ने अपने मित्र सत्यवीर से वार्ता की जिसपर सत्यवीर ने उसे व विकास राणा निवासी दिनौली टुण्डला फिरोजाबाद को कहा कि रूपा उर्फ राम किशोर शर्मा की हत्या करनी है, काम के तीन लाख रू0 मिलेगें।
गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्व जनपद फिरोजाबाद के विभिन्न थानों पर हत्या, हत्या का प्रयास व आम्र्स एक्ट आदि के 04 अभियोग पंजीकृत है।
इस सम्बंध में थाना वृन्दावन पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त संदीप यादव को जेल भेजा गया।
उल्लेखनीय है कि श्री जीवनदत्त शर्मा निवासी नील कमल अपर्टमेंट दयालबाग, आगरा ने थाना वृन्दावन पर सूचना दी कि दिनांक 15.05.2018 की रात्रि उसका भाई रूप किशोर शर्मा उर्फ रूपा वृन्दावन स्थिल कार्यालय कांच के मंदिर के पास बैठा था, तभी राम प्रकाश शर्मा निवासी आगरा एवं उमेश चन्द्र शर्मा निवासी सासनी जनपद अलीगढ दो अन्य साथियों सहित आये और भाई को यह कहते हुए कि तूने अपने भाई के मुकदमें में गवाही क्यों दी है, ताबड-तोड़ गोलियाॅ चला कर हत्या कर दी, जिसके सम्बन्ध में थाना वृन्दावन पर मु0अ0सं0 623/2018 धारा 302/34 भादंवि बनाम रामप्रकाश शर्मा व उमेश चन्द्र शर्मा निवासी सासनी जनपद अलीगढ़ व दो अन्य अभियुक्त पंजीकृत है।
पूछताछ पर गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि चन्द्रप्रकाश उर्फ गुड्डा निवासी हीराबाग, थाना न्यू आगरा जनपद आगरा की रूपा उर्फ रूप किशोर शर्मा से पुरानी रंजिश चल रही थी, जिसमें चन्द्र प्रकाश जिला कारागार आगरा में बंद है, उसने अपनी
पत्नी हेमलता और साथी पंजाबी पंडित निवासी टुण्डला फिरोजाबाद के साथ मिलकर रूपा उर्फ रूप किशोर शर्मा की हत्या का षडयंत्र रचकर सुपारी जिला कारागार आगरा में बंद अभियुक्त मनोज उर्फ मन्नू यादव को पांच लाख रू0 में दी थी। मनोज उर्फ मन्नू ने अपने मित्र सत्यवीर से वार्ता की जिसपर सत्यवीर ने उसे व विकास राणा निवासी दिनौली टुण्डला फिरोजाबाद को कहा कि रूपा उर्फ राम किशोर शर्मा की हत्या करनी है, काम के तीन लाख रू0 मिलेगें।
गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्व जनपद फिरोजाबाद के विभिन्न थानों पर हत्या, हत्या का प्रयास व आम्र्स एक्ट आदि के 04 अभियोग पंजीकृत है।
इस सम्बंध में थाना वृन्दावन पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त संदीप यादव को जेल भेजा गया।
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