पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के निर्देश पर जघन्य प्रकरणों में मा0 न्यायालय में पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान..
ओ0पी0 सिंह, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद को निर्देशित किया गया था कि माह अप्रैल 2018 में जघन्य एवं सनसनीखेज घटनाओं से सम्बन्धित प्रदेश के विभिन्न मा0 न्यायालयों द्वारा ऐसे प्रकरण जिनसे कानून-व्यवस्था प्रभावित हुई हो, के सम्बन्ध में प्रभावी पैरवी करना सुनिश्चित करें।
पुलिस महानिदेशक, अभियोजन को भी इस आशय का पत्र प्रेषित किया गया था कि जघन्य एवं सनसनीखेज घटनाओं के ऐसे प्रकरणों, जिससे कानून-व्यवस्था प्रभावित हो, में मा0 न्यायालयों में साक्ष्य एवं साक्षियों को प्रस्तुत कराकर समुचित प्रभावी पैरवी कराकर उक्त अभियोगों में निर्णय कराना सुनिश्चित करें।
उक्त क्रम में माह-अप्रैल में पुलिस/अभियोजन की प्रभावी पैरवी से प्रदेश के विभिन्न मा0न्यायालयों द्वारा ऐसे निर्णीत प्रकरणों का विवरण निम्नवत हैः-
जनपद लखनऊ में जघन्य/सनसनीखेज घटनाओं के कुल 04 मुकदमें निर्णीत हुए 08 अभियुक्तों को दोष सिद्व किया गया। (1.थाना मानकनगर जनपद लखनऊ के मु0अ0सं0 72/2011 धारा 364/302/201 भादंवि में 03 अभियुक्तों में से 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 01 अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास व अर्थदण्ड। )
जनपद उन्नाव में जघन्य/सनसनीखेज घटनाओं के कुल 02 मुकदमें निर्णीत हुए 02 अभियुक्तों को दोष सिद्व किया गया। (थाना आसीवन के मंु0अ0सं0 875/2013 धारा 302 भादंवि में 01 अभियुक्त को आजीवन कारावास व 5000 रू0 का अर्थदण्ड। )
जनपद खीरी में जघन्य/सनसनीखेज घटनाओं के कुल 03 मुकदमें निर्णीत हुए 03 अभियुक्तों को दोष सिद्व किया गया। (थाना ईशानगर के मु0अ0सं0 207/2015 धारा 376/506 भादंवि में 01 अभियुक्त को आजीवन कारावास व 30000 रू0 के अर्थ दण्ड 2. मु0अ0सं0 1135/2013 धारा 302/34/376 क,ख, घ व पाक्सों एक्ट में 01 अभियुक्त को आजीवन कारावास व 50000 रू0 का अर्थदण्ड़)
जनपद रायबरेली में जघन्य/सनसनीखेज घटनाओं के कुल 01 मुकदमें निर्णीत हुए 01 अभियुक्तों को दोष सिद्व किया गया।
जनपद हरदोई में जघन्य/सनसनीखेज घटनाओं के कुल 02 मुकदमें निर्णीत हुए 05 अभियुक्तों को दोष सिद्व किया गया।
जनपद कानपुरनगर में जघन्य/सनसनीखेज घटनाओं के कुल 15 मुकदमें निर्णीत हुए 17 अभियुक्तों को दोष सिद्व किया गया। (जनपद कानपुरनगर के विभिन्न थानों के चकेरी, गोविन्दनगर, कोहना, सजेती, कर्नलगंज 10 मुकदमों के 11 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व अर्थदण्ड़ से दण्ड़ित )
जनपद औरैया में जघन्य/सनसनीखेज घटनाओं के कुल 04 मुकदमें निर्णीत हुए 10 अभियुक्तों को दोष सिद्व किया गया।
जनपद झाॅसी में जघन्य/सनसनीखेज घटनाओं के कुल 03 मुकदमें निर्णीत हुए 08 अभियुक्तों को दोष सिद्व किया गया।
जनपद ललितपुर में जघन्य/सनसनीखेज घटनाओं के कुल 01 मुकदमें निर्णीत हुए 01 अभियुक्तों को दोष सिद्व किया गया।
जनपद जालौन में जघन्य/सनसनीखेज घटनाओं के कुल 01 मुकदमें निर्णीत हुए 01 अभियुक्तों को दोष सिद्व किया गया।
जनपद सहारनपुर में जघन्य/सनसनीखेज घटनाओं के कुल 02 मुकदमें निर्णीत हुए 04 अभियुक्तों को दोष सिद्व किया गया।
जनपद मुजफ्फरनगर में जघन्य/सनसनीखेज घटनाओं के कुल 05 मुकदमें निर्णीत हुए 17 अभियुक्तों को दोष सिद्व किया गया।
जनपद वाराणसी में जघन्य/सनसनीखेज घटनाओं के कुल 02 मुकदमें निर्णीत हुए 02 अभियुक्तों को दोष सिद्व किया गया।
जनपद आगरा में जघन्य/सनसनीखेज घटनाओं के कुल 23 मुकदमें निर्णीत हुए 33 अभियुक्तों को दोष सिद्व किया गया। (1.जिसमें मुख्य रूप से थाना शाहगंज जनपद आगरा के मु0अ0सं0 353/2016 धारा 498/304/302/342 भादंवि व 3/4 दहेज निरोधक अधिनियम में पुलिस की प्रभावी पैरवी से सभी 07 अभियुक्तों आजीवन कारावास एवं 10000 रू0 के अर्थदण्ड। 2.इसी प्रकार थाना खन्दौली के जनपद आगरा के मु0अ0सं0 124/2015 धारा 498ए/304बी भादंवि व 3/4 दहेज निरोधक अधिनियम में 01 अभियुक्त को 11 वर्ष 06 माह के कारावास व 10000 रू0 के अर्थदण्ड )
जनपद मथुरा में जघन्य/सनसनीखेज घटनाओं के कुल 02 मुकदमें निर्णीत हुए 04 अभियुक्तों को दोष सिद्व किया गया।
जनपद फिरोजाबाद में जघन्य/सनसनीखेज घटनाओं के कुल 02 मुकदमें निर्णीत हुए 02 अभियुक्तों को दोष सिद्व किया गया।
जनपद मैनपुरी में जघन्य/सनसनीखेज घटनाओं के कुल 02 मुकदमें निर्णीत हुए 03 अभियुक्तों को दोष सिद्व किया गया।
जनपद कुशीनगर में जघन्य/सनसनीखेज घटनाओं के कुल 01 मुकदमें निर्णीत हुए 01 अभियुक्तों को दोष सिद्व किया गया।
जनपद सुलतानपुर में जघन्य/सनसनीखेज घटनाओं के कुल 01 मुकदमें निर्णीत हुए 01 अभियुक्तों को दोष सिद्व किया गया।
जनपद महाराजगंज में जघन्य/सनसनीखेज घटनाओं के कुल 02 मुकदमें निर्णीत हुए 04 अभियुक्तों को दोष सिद्व किया गया।
जनपद बदायूॅ में जघन्य/सनसनीखेज घटनाओं के कुल 03 मुकदमें निर्णीत हुए 09 अभियुक्तों को दोष सिद्व किया गया।
जनपद बरेली में जघन्य/सनसनीखेज घटनाओं के कुल 05 मुकदमें निर्णीत हुए 08 अभियुक्तों को दोष सिद्व किया गया।
जनपद पीलीभीत में जघन्य/सनसनीखेज घटनाओं के कुल 01 मुकदमें निर्णीत हुए 01 अभियुक्तों को दोष सिद्व किया गया।
जनपद मेरठ में जघन्य/सनसनीखेज घटनाओं के कुल 01 मुकदमें निर्णीत हुए 01 अभियुक्तों को दोष सिद्व किया गया।
जनपद गौतमबुद्वनगर में जघन्य/सनसनीखेज घटनाओं के कुल 02 मुकदमें निर्णीत हुए 03 अभियुक्तों को दोष सिद्व किया गया। (थाना सेक्टर 39 के मु0अ0सं0 574/2013 धारा 302/201 भादंवि में 01 अभियुक्त को आजीवन कारावास व 22000 रू0 का अर्थदण्ड)
जनपद इलाहाबाद में जघन्य/सनसनीखेज घटनाओं के कुल 9 मुकदमें निर्णीत हुए 17 अभियुक्तों को दोष सिद्व किया गया।
जनपद प्रतापगढ में जघन्य/सनसनीखेज घटनाओं के कुल 01 मुकदमें निर्णीत हुए 01 अभियुक्तों को दोष सिद्व किया गया।
जनपद फतेहपुर में जघन्य/सनसनीखेज घटनाओं के कुल 03 मुकदमें निर्णीत हुए 06 अभियुक्तों को दोष सिद्व किया गया।
जनपद कौशाम्बी में जघन्य/सनसनीखेज घटनाओं के कुल 06 मुकदमें निर्णीत हुए 16 अभियुक्तों को दोष सिद्व किया गया।
पुलिस महानिदेशक, अभियोजन को भी इस आशय का पत्र प्रेषित किया गया था कि जघन्य एवं सनसनीखेज घटनाओं के ऐसे प्रकरणों, जिससे कानून-व्यवस्था प्रभावित हो, में मा0 न्यायालयों में साक्ष्य एवं साक्षियों को प्रस्तुत कराकर समुचित प्रभावी पैरवी कराकर उक्त अभियोगों में निर्णय कराना सुनिश्चित करें।
उक्त क्रम में माह-अप्रैल में पुलिस/अभियोजन की प्रभावी पैरवी से प्रदेश के विभिन्न मा0न्यायालयों द्वारा ऐसे निर्णीत प्रकरणों का विवरण निम्नवत हैः-
जनपद लखनऊ में जघन्य/सनसनीखेज घटनाओं के कुल 04 मुकदमें निर्णीत हुए 08 अभियुक्तों को दोष सिद्व किया गया। (1.थाना मानकनगर जनपद लखनऊ के मु0अ0सं0 72/2011 धारा 364/302/201 भादंवि में 03 अभियुक्तों में से 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 01 अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास व अर्थदण्ड। )
जनपद उन्नाव में जघन्य/सनसनीखेज घटनाओं के कुल 02 मुकदमें निर्णीत हुए 02 अभियुक्तों को दोष सिद्व किया गया। (थाना आसीवन के मंु0अ0सं0 875/2013 धारा 302 भादंवि में 01 अभियुक्त को आजीवन कारावास व 5000 रू0 का अर्थदण्ड। )
जनपद खीरी में जघन्य/सनसनीखेज घटनाओं के कुल 03 मुकदमें निर्णीत हुए 03 अभियुक्तों को दोष सिद्व किया गया। (थाना ईशानगर के मु0अ0सं0 207/2015 धारा 376/506 भादंवि में 01 अभियुक्त को आजीवन कारावास व 30000 रू0 के अर्थ दण्ड 2. मु0अ0सं0 1135/2013 धारा 302/34/376 क,ख, घ व पाक्सों एक्ट में 01 अभियुक्त को आजीवन कारावास व 50000 रू0 का अर्थदण्ड़)
जनपद रायबरेली में जघन्य/सनसनीखेज घटनाओं के कुल 01 मुकदमें निर्णीत हुए 01 अभियुक्तों को दोष सिद्व किया गया।
जनपद हरदोई में जघन्य/सनसनीखेज घटनाओं के कुल 02 मुकदमें निर्णीत हुए 05 अभियुक्तों को दोष सिद्व किया गया।
जनपद कानपुरनगर में जघन्य/सनसनीखेज घटनाओं के कुल 15 मुकदमें निर्णीत हुए 17 अभियुक्तों को दोष सिद्व किया गया। (जनपद कानपुरनगर के विभिन्न थानों के चकेरी, गोविन्दनगर, कोहना, सजेती, कर्नलगंज 10 मुकदमों के 11 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व अर्थदण्ड़ से दण्ड़ित )
जनपद औरैया में जघन्य/सनसनीखेज घटनाओं के कुल 04 मुकदमें निर्णीत हुए 10 अभियुक्तों को दोष सिद्व किया गया।
जनपद झाॅसी में जघन्य/सनसनीखेज घटनाओं के कुल 03 मुकदमें निर्णीत हुए 08 अभियुक्तों को दोष सिद्व किया गया।
जनपद ललितपुर में जघन्य/सनसनीखेज घटनाओं के कुल 01 मुकदमें निर्णीत हुए 01 अभियुक्तों को दोष सिद्व किया गया।
जनपद जालौन में जघन्य/सनसनीखेज घटनाओं के कुल 01 मुकदमें निर्णीत हुए 01 अभियुक्तों को दोष सिद्व किया गया।
जनपद सहारनपुर में जघन्य/सनसनीखेज घटनाओं के कुल 02 मुकदमें निर्णीत हुए 04 अभियुक्तों को दोष सिद्व किया गया।
जनपद मुजफ्फरनगर में जघन्य/सनसनीखेज घटनाओं के कुल 05 मुकदमें निर्णीत हुए 17 अभियुक्तों को दोष सिद्व किया गया।
जनपद वाराणसी में जघन्य/सनसनीखेज घटनाओं के कुल 02 मुकदमें निर्णीत हुए 02 अभियुक्तों को दोष सिद्व किया गया।
जनपद आगरा में जघन्य/सनसनीखेज घटनाओं के कुल 23 मुकदमें निर्णीत हुए 33 अभियुक्तों को दोष सिद्व किया गया। (1.जिसमें मुख्य रूप से थाना शाहगंज जनपद आगरा के मु0अ0सं0 353/2016 धारा 498/304/302/342 भादंवि व 3/4 दहेज निरोधक अधिनियम में पुलिस की प्रभावी पैरवी से सभी 07 अभियुक्तों आजीवन कारावास एवं 10000 रू0 के अर्थदण्ड। 2.इसी प्रकार थाना खन्दौली के जनपद आगरा के मु0अ0सं0 124/2015 धारा 498ए/304बी भादंवि व 3/4 दहेज निरोधक अधिनियम में 01 अभियुक्त को 11 वर्ष 06 माह के कारावास व 10000 रू0 के अर्थदण्ड )
जनपद मथुरा में जघन्य/सनसनीखेज घटनाओं के कुल 02 मुकदमें निर्णीत हुए 04 अभियुक्तों को दोष सिद्व किया गया।
जनपद फिरोजाबाद में जघन्य/सनसनीखेज घटनाओं के कुल 02 मुकदमें निर्णीत हुए 02 अभियुक्तों को दोष सिद्व किया गया।
जनपद मैनपुरी में जघन्य/सनसनीखेज घटनाओं के कुल 02 मुकदमें निर्णीत हुए 03 अभियुक्तों को दोष सिद्व किया गया।
जनपद कुशीनगर में जघन्य/सनसनीखेज घटनाओं के कुल 01 मुकदमें निर्णीत हुए 01 अभियुक्तों को दोष सिद्व किया गया।
जनपद सुलतानपुर में जघन्य/सनसनीखेज घटनाओं के कुल 01 मुकदमें निर्णीत हुए 01 अभियुक्तों को दोष सिद्व किया गया।
जनपद महाराजगंज में जघन्य/सनसनीखेज घटनाओं के कुल 02 मुकदमें निर्णीत हुए 04 अभियुक्तों को दोष सिद्व किया गया।
जनपद बदायूॅ में जघन्य/सनसनीखेज घटनाओं के कुल 03 मुकदमें निर्णीत हुए 09 अभियुक्तों को दोष सिद्व किया गया।
जनपद बरेली में जघन्य/सनसनीखेज घटनाओं के कुल 05 मुकदमें निर्णीत हुए 08 अभियुक्तों को दोष सिद्व किया गया।
जनपद पीलीभीत में जघन्य/सनसनीखेज घटनाओं के कुल 01 मुकदमें निर्णीत हुए 01 अभियुक्तों को दोष सिद्व किया गया।
जनपद मेरठ में जघन्य/सनसनीखेज घटनाओं के कुल 01 मुकदमें निर्णीत हुए 01 अभियुक्तों को दोष सिद्व किया गया।
जनपद गौतमबुद्वनगर में जघन्य/सनसनीखेज घटनाओं के कुल 02 मुकदमें निर्णीत हुए 03 अभियुक्तों को दोष सिद्व किया गया। (थाना सेक्टर 39 के मु0अ0सं0 574/2013 धारा 302/201 भादंवि में 01 अभियुक्त को आजीवन कारावास व 22000 रू0 का अर्थदण्ड)
जनपद इलाहाबाद में जघन्य/सनसनीखेज घटनाओं के कुल 9 मुकदमें निर्णीत हुए 17 अभियुक्तों को दोष सिद्व किया गया।
जनपद प्रतापगढ में जघन्य/सनसनीखेज घटनाओं के कुल 01 मुकदमें निर्णीत हुए 01 अभियुक्तों को दोष सिद्व किया गया।
जनपद फतेहपुर में जघन्य/सनसनीखेज घटनाओं के कुल 03 मुकदमें निर्णीत हुए 06 अभियुक्तों को दोष सिद्व किया गया।
जनपद कौशाम्बी में जघन्य/सनसनीखेज घटनाओं के कुल 06 मुकदमें निर्णीत हुए 16 अभियुक्तों को दोष सिद्व किया गया।
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