राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश स्वीकृत किया..

 लखनऊः 30 मई, 2018 उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने ‘उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश 2018’ को स्वीकृति प्रदान कर दी है। मौजूदा समय में राज्य विधान मण्डल सत्र में न होने के कारण एवं विषय की तात्कालिकता को देखते हुए राज्यपाल ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को विधिक परीक्षणोपरान्त अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है।
राज्य में चीनी मिलों में बनने वाले शीरे के संग्रह, आपूर्ति, वर्गीकरण व परिवहन तथा उसके मूल्य एवं वितरण को नियंत्रित करने के लिए पूर्व में ‘उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम 1964’ अधिनियमित है जिसमें शीरे के अनधिकृत क्रय-विक्रय तथा परिवहन को उक्त अधिनियम में दण्डनीय अपराध घोषित करते हुए उसके लिए कारावास और अर्थदण्ड का प्रावधान किया गया था। अध्यादेश के द्वारा ‘उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम 1964’ में कतिपय संशोधन किये गये हैं।
अध्यादेश के माध्यम से पूर्व में स्थापित अधिनियम में अर्थदण्ड की राशि बढ़ाकर रू0 100 से 5,000, रू0 2,000 से 1,00,000, तथा रू0 5,000 से 2,50,000 की गयी है। अध्यादेश में प्रावधान किया गया है कि न्यायालय के आदेश पर शीरे के अवैध करोबार और परिवहन में प्रयुक्त होने वाले वाहनों व पशुओं को भी राज्य सरकार के पक्ष में जब्त किया जा सकेगा।

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