एसटीएफ: बेसिक शिक्षा विभाग में वर्ष 2009 से दूसरे के शैक्षिक प्रमाण पत्रों पर प्रधानाध्यापक के पद पर कर रहा था नौकरी, एस0टी0एफ0 ने किया गिरफ्तार।।
दिनाँक 16-08-2018 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को बेसिक शिक्षा विभाग में वर्ष 2009 से दूसरे के शैक्षिक प्रमाण पत्रों पर प्रधानध्यापक के पद पर नौकरी कर रहे अभियुक्त को जनपद अम्बेडकरनगर से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।
गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
रामानन्द पुत्र स्व0 राम दुलारे, नि0 पोस्ट शिवापार भटौली घनघटा जनपद सन्तकबीरनगर।
एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को काफी दिनों से बेसिक शिक्षा विभाग में दूसरे के शैक्षिक प्रमाण पत्रों का प्रयोग करके उसी व्यक्ति के नाम पर नियुक्ति प्राप्त कर नौकरी किये जाने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। उक्त अभिसूचना पर श्री अभिषेक सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा श्री सत्यसेन यादव, पुलिस उपाधीक्षक एस0टी0एफ0 को बेसिक शिक्षा विभाग में दूसरों के प्रमाण पत्रों के आधार पर फर्जी नियुक्त शिक्षकों के विषय में जानकारी कर कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गये।
अभिसूचना संकलन के माध्यम से दिनांक 15-08-2018 को जनपद सीतापुर के प्राथमिक विद्यालय सुपौली के सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत्् अनिल कुमार यादव
वास्तविक नाम शत्रुधन पुत्र स्व0 राम दुलारे नि0 पोस्ट शिवापार भटौली घनघटा जनपद सन्तकबीरनगर) को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त शत्रुधन ने पूछताछ में बताया कि दीपक कुमार सिंह नाम से फर्जी तरीके से मेरा भाई रामानन्द जनपद अम्बेडकर नगर में बेसिक शिक्षा विभाग में नौकरी कर रहा है। उक्त सूचना के आधार पर निरीक्षक श्री बिजेन्द्र शर्मा के नेतृत्व में एक टीम जनपद अम्बेडकरनगर रवाना की गयी तथा जनपद अम्बेडकर से दीपक कुमार सिंह उर्फ रामानन्द उर्फ रामाप्रसाद को गिरफ्तार किया गया।
गहराई से की गयी पूछताछ में रामानन्द ने बताया कि वह दीपक कुमार पुत्र दिनेश कुमार सिंह नि0 मोहल्ला एवं पोस्ट मोहददीपुर जनपद गोरखपुर के नाम से प्रधानाध्यापक के पद पर प्राथमिक विद्यालय बैरमपुर, टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर में नौकरी कर रहा है। उसने साहब राम तिवारी के माध्यम से दीपक कुमार सिंह के शैक्षिक प्रमाणपत्रों में हाईस्कूल व इण्टर के मूल प्रमाण पत्रोें को तथा बी0एस0सी0 व बी0एड0 के द्वितीय प्रति प्राप्त कर अपना फोटो चस्पा करते हुए आवेदन किया गया था और उक्त आवेदन के उपरान्त उसकी नियुक्ति बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के पद पर वर्ष 2009 में हुई थी। पूछताछ पर उसने अपनी शैक्षिक योग्यता बी0ए0, बी0टी0सी0 बताया लेकिन जब उसके शैक्षिक प्रमाण पत्रों का अवलोकन किया गया तो उपरोक्त डिग्रियाँ वर्ष 2009 के बाद की पायी गयी।
गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध कोतवाली अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर में मु0अ0सं0-285/2018 धारा 419/420/467/468/471 भा0द0वि0 का अभियोग पंजीकृत कराकर अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।
गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
रामानन्द पुत्र स्व0 राम दुलारे, नि0 पोस्ट शिवापार भटौली घनघटा जनपद सन्तकबीरनगर।
एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को काफी दिनों से बेसिक शिक्षा विभाग में दूसरे के शैक्षिक प्रमाण पत्रों का प्रयोग करके उसी व्यक्ति के नाम पर नियुक्ति प्राप्त कर नौकरी किये जाने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। उक्त अभिसूचना पर श्री अभिषेक सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा श्री सत्यसेन यादव, पुलिस उपाधीक्षक एस0टी0एफ0 को बेसिक शिक्षा विभाग में दूसरों के प्रमाण पत्रों के आधार पर फर्जी नियुक्त शिक्षकों के विषय में जानकारी कर कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गये।
अभिसूचना संकलन के माध्यम से दिनांक 15-08-2018 को जनपद सीतापुर के प्राथमिक विद्यालय सुपौली के सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत्् अनिल कुमार यादव
वास्तविक नाम शत्रुधन पुत्र स्व0 राम दुलारे नि0 पोस्ट शिवापार भटौली घनघटा जनपद सन्तकबीरनगर) को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त शत्रुधन ने पूछताछ में बताया कि दीपक कुमार सिंह नाम से फर्जी तरीके से मेरा भाई रामानन्द जनपद अम्बेडकर नगर में बेसिक शिक्षा विभाग में नौकरी कर रहा है। उक्त सूचना के आधार पर निरीक्षक श्री बिजेन्द्र शर्मा के नेतृत्व में एक टीम जनपद अम्बेडकरनगर रवाना की गयी तथा जनपद अम्बेडकर से दीपक कुमार सिंह उर्फ रामानन्द उर्फ रामाप्रसाद को गिरफ्तार किया गया।
गहराई से की गयी पूछताछ में रामानन्द ने बताया कि वह दीपक कुमार पुत्र दिनेश कुमार सिंह नि0 मोहल्ला एवं पोस्ट मोहददीपुर जनपद गोरखपुर के नाम से प्रधानाध्यापक के पद पर प्राथमिक विद्यालय बैरमपुर, टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर में नौकरी कर रहा है। उसने साहब राम तिवारी के माध्यम से दीपक कुमार सिंह के शैक्षिक प्रमाणपत्रों में हाईस्कूल व इण्टर के मूल प्रमाण पत्रोें को तथा बी0एस0सी0 व बी0एड0 के द्वितीय प्रति प्राप्त कर अपना फोटो चस्पा करते हुए आवेदन किया गया था और उक्त आवेदन के उपरान्त उसकी नियुक्ति बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के पद पर वर्ष 2009 में हुई थी। पूछताछ पर उसने अपनी शैक्षिक योग्यता बी0ए0, बी0टी0सी0 बताया लेकिन जब उसके शैक्षिक प्रमाण पत्रों का अवलोकन किया गया तो उपरोक्त डिग्रियाँ वर्ष 2009 के बाद की पायी गयी।
गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध कोतवाली अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर में मु0अ0सं0-285/2018 धारा 419/420/467/468/471 भा0द0वि0 का अभियोग पंजीकृत कराकर अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।
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