सरकारी स्टॉक की बिक्री (पुनर्निर्गम) के लिए नीलामी और भारत सरकार फ्लोटिंग रेट बॉण्‍ड की बिक्री (पुनर्निर्गम) के लिए नीलामी

भारत सरकार ने (i) मूल्‍य आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपये (सांकेतिक) की अधिसूचित राशि के लिए 7 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2021’(ii) मूल्‍य आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपये (सांकेतिक) की अधिसूचित राशि के लिए 8.24 प्रतिशत ब्‍याज वाले सरकारी स्‍टॉक 2027’(iii) मूल्‍य आधारित नीलामी के जरिए 3,000 करोड़ रुपये (सांकेतिक) की अधिसूचित राशि के लिए भारत सरकार फ्लोटिंग रेट बॉण्‍ड 2031’ (iv) मूल्‍य आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपये (सांकेतिक) की अधिसूचित राशि के लिए 7.40 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2035और (v) मूल्‍य आधारित नीलामी के जरिये 3,000 करोड़ रुपये (सांकेतिक) की अधिसूचित राशि के लिए ‘8.17 प्रतिशत ब्‍याज वाले सरकारी स्‍टॉक 2044’          
12000 करोड़ रुपये की सीमा को देखते हुए भारत सरकार के पास उपर्युक्‍त किसी भी स्‍टॉक के सापेक्ष 1,000 करोड़ रुपये तक का अतिरिक्‍त अभिदान अपने पास रखने का विकल्‍प होगा। एकाधिक मूल्य विधि का उपयोग कर ये नीलामियां आयोजित की जाएंगी। भारतीय रिजर्व बैंक के मुम्‍बई कार्यालयफोर्टमुंबई द्वारा ये नीलामियां 01 फरवरी, 2019 (शुक्रवार) को आयोजित की जाएंगी।
सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी से जुड़ी गैर-प्रतिस्‍पर्धी बोली सुविधा की योजना के अनुसार स्‍टॉक की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक का आवंटन पात्र व्‍यक्तियों एवं संस्‍थानों को किया जाएगा।
नीलामी के लिए प्रतिस्‍पर्धी एवं गैर-प्रतिस्‍पर्धी दोनों ही बोलियां 01 फरवरी, 2019 (शुक्रवार) को भारतीय रिजर्व बैंक के कोर बैंकिंग सोल्‍यूशन (ई-कुबेर) सिस्‍टम पर इलेक्‍ट्रॉनिक प्रारूप (फॉर्मेट) में पेश की जानी चाहिए। गैर-प्रतिस्‍पर्धी बोलियां प्रात: 11.30 बजे से लेकर प्रात: 12.00 बजे तक और प्रतिस्‍पर्धी बोलियां प्रात: 11.30 बजे से लेकर दोपहर 12.30 बजे तक पेश की जानी चाहिए।
इन नीलामियों के नतीजों की घोषणा 01 फरवरी, 2019 (शुक्रवार)) को ही कर दी जायेगी और सफल बोली लगाने वालों द्वारा भुगतान 04 फरवरी, 2019 (सोमवार) को किया जायेगा।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप ये स्‍टॉक व्‍हेन इश्‍यूड’ ट्रेडिंग के लिए पात्र माने जाएंगे। इसके लिए दिनांक 24 जुलाई 2018 को जारी परिपत्र संख्‍या आरबीआई/2018-19/25 देखेंजिसमें समय-समय पर संशोधन होते रहे हैं।

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