पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोले जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देश।

ओ0पी0 सिंह,    पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/ परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक, रेलवे को निर्देशित किया गया कि उ0प्र0 पुलिस रेगुलेशन में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत हिस्ट्रीशीट खोलने का प्राविधान है। हिस्ट्रीशीट खोले जाने के सम्बन्ध में परिपत्र में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि इन प्राविधानों का किसी भी दशा में दुरूपयोग न हो। यदि परिपत्र में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन होता है तो इसे गम्भीरता से लिया जायेगा।  
    उ0प्र0 पुलिस रेगुलेशन के प्रस्तर-228 के अनुसार उन व्यक्तियों की हिस्ट्रीशीट खोलनी चाहिये, जिनके अभ्यासित अपराधी बन जाने की सम्भाव्यता हो या जो ऐसे अपराधियों के दुष्प्रेरक हों अथवा उनका ऐसा होना सम्भाव्य हो। हिस्ट्रीशीट जनपद के पुलिस अधीक्षक के आदेश से खोली जाती है।
थाना प्रभारी द्वारा प्रेषित हिस्ट्रीशीट को सम्बन्घित क्षेत्राधिकारी एवं अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा सघन परीक्षण करने के उपरान्त ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा हिस्ट्रीशीट खोलना अनुमोदित किया जाय। 

    उ0प्र0पुलिस रेगुलेशन के पैरा-228 से 276 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत 18 वर्ष से अधिक तथा 21 वर्ष तक के अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोलने से पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा सूचनार्थ पुलिस महानिरीक्षक, सीबीसीआईडी को इस आशय से प्रेषित की जायेगी कि यदि उन्हें कोई आपत्ति हो तो पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अन्दर अपनी टिप्पणी सहित सम्बन्धित जिला मुख्यालय को वापस भेजेगें। यदि सीबीसीआईडी द्वारा कोई आपत्ति व्यक्त की जाती है तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रकरण का परीक्षण करने के पश्चात अब भी हिस्ट्रीशीट खोलने के लिए उपयुक्त पाया जाता है तो हिस्ट्रीशीट खोलते हुए इसकी सूचना पुलिस महानिरीक्षक, सीबीसीआईडी को प्रेषित की जायेगी। 

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