जन अनुकूल और गरीब अनुकूल पहलों को बढ़ावा
जन अनुकूल और गरीब अनुकूल पहलों को काफी बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 05 सितंबर 2018 को आयोजित अपनी बैठक में वित्तीय समावेश के लिए राष्ट्रीय मिशन - प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) को निम्नलिखित परिवर्तनों के साथ जारी रखने को मंजूरी दे दी है
· वित्तीय समावेश के लिए राष्ट्रीय मिशन (पीएमजेडीवाई) 14 अगस्त, 2018 के बाद भी जारी रहेगा।
· 5,000 रुपये की मौजूदा ओवर ड्राफ्ट (ओडी) सीमा बढ़ाकर 10,000 रुपये की गई।
· 2,000 रुपये तक के ओवर ड्राफ्ट के लिए कोई शर्त नहीं होगी।
· ओडी सुविधा का लाभ उठाने के लिए आयु सीमा संशोधित करके 18-60 साल के बजाय 18-65 साल की जाएगी।
इस मिशन को जारी रखने के परिणामस्वरूप देश के सभी वयस्क व्यक्ति/परिवार अन्य वित्तीय सेवाओं एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक अपनी पहुंच सुनिश्चित करने और 10,000 रुपये तक की ओवर ड्राफ्ट सुविधा के साथ कम से कम एक बुनियादी बैंक खाता खोलने में सक्षम हो जाएंगे। इससे उन्हें वित्तीय सेवाओं की मुख्यधारा में लाने के साथ-साथ सरकार की विभिन्न सब्सिडी योजनाओं के लाभों को अधिक कुशलतापूर्वक हस्तांतरित करने में भी मदद मिलेगी
· वित्तीय समावेश के लिए राष्ट्रीय मिशन (पीएमजेडीवाई) 14 अगस्त, 2018 के बाद भी जारी रहेगा।
· 5,000 रुपये की मौजूदा ओवर ड्राफ्ट (ओडी) सीमा बढ़ाकर 10,000 रुपये की गई।
· 2,000 रुपये तक के ओवर ड्राफ्ट के लिए कोई शर्त नहीं होगी।
· ओडी सुविधा का लाभ उठाने के लिए आयु सीमा संशोधित करके 18-60 साल के बजाय 18-65 साल की जाएगी।
- ‘हर परिवार से लेकर हर वयस्क व्यक्ति’ तक की विस्तारित कवरेज के तहत 28 अगस्त 2018 के बाद खोले गए नए पीएमजेडीवाई खातों के अंतर्गत नए रुपे कार्ड धारकों के लिए दुर्घटना बीमा कवर को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये किया जाएगा।
इस मिशन को जारी रखने के परिणामस्वरूप देश के सभी वयस्क व्यक्ति/परिवार अन्य वित्तीय सेवाओं एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक अपनी पहुंच सुनिश्चित करने और 10,000 रुपये तक की ओवर ड्राफ्ट सुविधा के साथ कम से कम एक बुनियादी बैंक खाता खोलने में सक्षम हो जाएंगे। इससे उन्हें वित्तीय सेवाओं की मुख्यधारा में लाने के साथ-साथ सरकार की विभिन्न सब्सिडी योजनाओं के लाभों को अधिक कुशलतापूर्वक हस्तांतरित करने में भी मदद मिलेगी
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