राज्यपाल ने दो विधेयकों पर सहमति प्रदान की
लखनऊः 12 सितम्बर, 2018 उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने विधान मण्डल के दोनों सदनों द्वारा यथापारित उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) विधेयक, 2018 तथा डाॅ0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान विधेयक, 2015 को संविधान के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत अपनी सहमति प्रदान कर दी है।
ज्ञातव्य है कि विगत 9 अप्रैल, 2018 को राज्य विधान मण्डल सत्र न होने के कारण एवं विषय की तत्कालिकता को दृष्टिगत रखते हुए राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क निर्धारण) अध्यादेश, 2018 पर विधिक परीक्षणोपरान्त अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी थी। इसी प्रकार 04 मई, 2016 को डाॅ0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान विधेयक, 2015 को राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों को पुनर्विचार के लिये वापस प्रेषित कर दिया था, जो कतिपय संशोधन के उपरान्त राज्यपाल के पास पुनः भेजा गया था।
ज्ञातव्य है कि विगत 9 अप्रैल, 2018 को राज्य विधान मण्डल सत्र न होने के कारण एवं विषय की तत्कालिकता को दृष्टिगत रखते हुए राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क निर्धारण) अध्यादेश, 2018 पर विधिक परीक्षणोपरान्त अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी थी। इसी प्रकार 04 मई, 2016 को डाॅ0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान विधेयक, 2015 को राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों को पुनर्विचार के लिये वापस प्रेषित कर दिया था, जो कतिपय संशोधन के उपरान्त राज्यपाल के पास पुनः भेजा गया था।
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