कच्चे पाम तेल, आरबीडी पाम तेल, अन्य-पाम तेल, कच्चे पामोलीन, आरबीडी पामोलीन, अन्य-पामोलीन, कच्चे सोयाबीन तेल, पीतल कतरन (सभी श्रेणियां), पोस्ता दाना, सुपारी, सोने और चांदी के टैरिफ मूल्‍यों में परिवर्तन अधिसूचित..

सीमा शुल्‍क अधिनियम, 1962 (1962 की 52) की धारा 14 की उपधारा (2) के तहत मिले अधिकारों का उपयोग करते हुए केन्‍द्रीय उत्‍पाद एवं सीमा शुल्‍क बोर्ड (सीबीईसी) ने आवश्‍यक समझते हुए वित्‍त मंत्रालय (राजस्‍व विभाग)  में भारत सरकार की अधिसूचना संख्‍या 36/2001-सीमा शुल्‍क (एनटी), दिनांक 3 अगस्‍त  2001, जिसे भारत के गजट  में विशेष रूप से संख्‍या एस.ओ. 748 (ई) द्वारा भाग-।।, अनुभाग-3, उप-अनुभाग (ii) में दिनांक 3 अगस्‍त, 2001 को प्रकाशित किया गया है, में निम्‍नलिखित संशोधन किया है।
उपर्युक्‍त अधिसूचना में, तालिका-1, तालिका-2 और तालिका-3 के लिए निम्‍नलिखित तालिकाओं को प्रतिस्थापित किया जाएगा : -
“तालिका - 1
क्र.सं.अध्याय / शीर्षक / उप-शीर्षक / टैरिफ आइटममाल का विवरणटैरिफ मूल्य
(यूएस प्रति मीट्रिक टन)
(1)(2)(3)(4)
11511 10 00कच्चा पाम तेल618
21511 90 10आरबीडी पाम तेल634
31511 90 90अन्य - पाम तेल626
41511 10 00क्रूड पामोलिन643
51511 90 20आरबीडी पामोलिन646
61511 90 90अन्य - पामोलिन645
71507 10 00क्रूड सोया बीन ऑयल750
87404 00 22पीतल स्क्रैप (सभी ग्रेड)3670
91207 91 00पोस्ता दाना2531

तालिका - 2
क्र.सं.अध्याय / शीर्षक / उप-शीर्षक / टैरिफ आइटममाल का विवरणटैरिफ मूल्य
(अमेरिकी डॉलर $)
(1)(2)(3)(4)
171 या 98किसी भी रूप में सोना, जिसके संदर्भ मेंअधिसूचना संख्‍या 50/2017- सीमा शुल्‍क दिनांक 30.06.2017 की क्रम संख्‍या 356 और 358 में दर्ज प्रवि‍ष्टियों का लाभ उठाया जाता है403 प्रति 10 ग्राम
271 या 98किसी भी रूप में चांदी, जिसके संदर्भ मेंअधिसूचना संख्‍या 50/2017- सीमा शुल्‍कदिनांक 30.06.2017 की क्रम संख्‍या 357 और 359 में दर्ज प्रवि‍ष्टियों का लाभ उठाया जाता है519 प्रति किलोग्राम

तालिका - 3
क्र.सं.अध्याय / शीर्षक / उप-शीर्षक / टैरिफ आइटममाल का विवरणटैरिफ मूल्य
(यूएस प्रति मीट्रिक टन)
(1)(2)(3)(4)
1080280सुपारी3947”

Comments

मुख्य समाचार

योगी आदित्यनाथ के मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय

राज्यपाल से मिले प्रशिक्षु आई0पी0एस0 अधिकारी..

वर्षांत समीक्षा 2018 - मानव संसाधन विकास मंत्रालय