मंत्रिमंडल ने दिल्‍ली की अनाधिकृत कालोनियों के निवासियों को स्‍वामित्‍व प्रदान करने/मान्‍यता देने या हस्‍तांतरण/गिरवी रखने के अधिकार प्रदान करने से संबंधित प्रक्रिया की सिफारिश के लिए समिति के गठन के प्रस्‍ताव को मंजूरी दी

  प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में दिल्ली की अनाधिकृत कालोनियों के निवासियों को स्वा्मित्व प्रदान करने/मान्यता देने या उन्‍हें हस्तांतरण/गिरवी रखने के अधिकार प्रदान करने से संबंधित प्रक्रिया की सिफारिश के लिए समिति के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस समिति की अध्‍यक्षता दिल्‍ली के उपराज्‍यपाल करेंगे और इसमें निम्‍नलिखित सदस्‍य होंगे:
  1. उपाध्यक्षदिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए);
  2. अपर सचिवआवास और शहरी मामलों का मंत्रालय (एमओएचयूएभारत सरकार;
  3. मुख्य सचिव, राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्‍ली सरकार;
  4. दिल्ली के पूर्वी, उत्‍तरी और दक्षिणी नगर निगमों के आयुक्त;
  5. अध्यक्षदिल्ली शहरी कला आयोग;
  6. प्रोफेसरशहरी परिवहन, योजना और वास्‍तुकला विद्यालय  (एसपीए)दिल्ली
  7. शहरी नियोजक एवं निदेशकनेशनल इंस्‍टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स;
  8. पूर्व निदेशकदिल्ली अग्निशमन सेवा और
  9. प्रधान आयुक्‍त, डीडीए सदस्‍य सचिव के रूप में।
गठित की गई यह समिति 90 दिनों में अपनी रिपोर्ट आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को सौंप देगी। समिति द्वारा इस रिपोर्ट को सौंपे जाने परकैबिनेट सचिवालय को सूचित किया जाएगा और समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
लाभ:
समिति की सिफारिशें दिल्‍ली की अनाधिकृत कालोनियों के निवासियों को स्वामित्व प्रदान करने या हस्तांतरण/गिरवी रखने के अधिकार प्रदान करने का मार्ग प्रशस्‍त करेंगी। यह पहला मौका है जब दिल्‍ली की अनाधिकृत कालोनियों के निवासियों को उपरोक्‍त अधिकार प्रदान करने पर विचार किया जा रहा है।

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