मंत्रिमंडल ने दिल्‍ली की अनाधिकृत कालोनियों के निवासियों को स्‍वामित्‍व प्रदान करने/मान्‍यता देने या हस्‍तांतरण/गिरवी रखने के अधिकार प्रदान करने से संबंधित प्रक्रिया की सिफारिश के लिए समिति के गठन के प्रस्‍ताव को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में दिल्ली की अनाधिकृत कालोनियों के निवासियों को स्वा्मित्व प्रदान करने/मान्यता देने या उन्‍हें हस्तांतरण/गिरवी रखने के अधिकार प्रदान करने से संबंधित प्रक्रिया की सिफारिश के लिए समिति के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस समिति की अध्‍यक्षता दिल्‍ली के उपराज्‍यपाल करेंगे और इसमें निम्‍नलिखित सदस्‍य होंगे:

  1. उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए);
  2. अपर सचिव, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय (एमओएचयूए) भारत सरकार;
  3. मुख्य सचिव, राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्‍ली सरकार;
  4. दिल्ली के पूर्वी, उत्‍तरी और दक्षिणी नगर निगमों के आयुक्त;
  5. अध्यक्ष, दिल्ली शहरी कला आयोग;
  6. प्रोफेसर, शहरी परिवहन, योजना और वास्‍तुकला विद्यालय  (एसपीए), दिल्ली
  7. शहरी नियोजक एवं निदेशक, नेशनल इंस्‍टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स;
  8. पूर्व निदेशक, दिल्ली अग्निशमन सेवा;  और
  9. प्रधान आयुक्‍त, डीडीए सदस्‍य सचिव के रूप में।
गठित की गई यह समिति 90 दिनों में अपनी रिपोर्ट आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को सौंप देगी। समिति द्वारा इस रिपोर्ट को सौंपे जाने पर, कैबिनेट सचिवालय को सूचित किया जाएगा और समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
लाभ:
समिति की सिफारिशें दिल्‍ली की अनाधिकृत कालोनियों के निवासियों को स्वामित्व प्रदान करने या हस्तांतरण/गिरवी रखने के अधिकार प्रदान करने का मार्ग प्रशस्‍त करेंगी। यह पहला मौका है जब दिल्‍ली की अनाधिकृत कालोनियों के निवासियों को उपरोक्‍त अधिकार प्रदान करने पर विचार किया जा रहा है।

Comments

मुख्य समाचार

योगी आदित्यनाथ के मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय

राज्यपाल से मिले प्रशिक्षु आई0पी0एस0 अधिकारी..

वर्षांत समीक्षा 2018 - मानव संसाधन विकास मंत्रालय