राज्यपाल ने अध्यादेश प्रख्यापित किया

लखनऊः 13 अक्टूबर, 2018 उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने ‘उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश’ 2018’ को प्रख्यापित कर दिया है। मौजूदा समय में राज्य विधान मण्डल सत्र में न होने के कारण एवं विषय की तात्कालिकता को देखते हुए राज्यपाल ने मंत्रि परिषद के प्रस्ताव को विधिक परीक्षणोपरान्त अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है।
        ‘उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश’ 2018’ के माध्यम से उत्तर प्रदेश में पूर्व से अधिनियमित ‘उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम 2017’ की कतिपय धाराओं में संशोधन किया गया है। ‘केन्द्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम 2018’ एवं ‘उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम 2017’ के प्रावधानों में एकरूपता बनाये रखने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा अध्यादेश से संबंधित पत्रावली 12 अक्टूबर, 2018 को राज्यपाल की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गयी थी। 

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