वीवीपैट गणना का क्रम उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप रहेगा : निर्वाचन आयोग
22 राजनीतिक दलों के एक प्रतिनिधिमंडल ने 21 मई 2019 को पूर्ण निर्वाचन आयोग से मुलाकात की। उन्होंने अन्य मुद्दों के अलावा, ईवीएम में डाले गए मतों की गिनती शुरू होने से पहले वीवीपैट की पर्चियों की गणना करने का अनुरोध किया।
निर्वाचन आयोग में इस मामले की देखरेख करने वाले वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया। दो दौर की चर्चा के बाद, व्यापक संदर्भ में और विशेषकर रिट याचिका (सी) संख्या 2019 का 273 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 8.4.2019 के फैसले के मद्देनजर इस मांग को स्वीकार करना ना तो संभव है और ना ही व्यवहारिक है। फैसले में न्यायालय ने निर्देश दिया है कि वर्तमान में लागू ईवीएम नियमावली के दिशानिर्देश 16.6 के अनुसार, पर्ची के सत्यापन की प्रक्रिया के अधीन वीवीपैट का क्रम रहित चयन किया जाना चाहिए।
सभी रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के साथ उम्मीदवारों के गिनती एजेंटों को अनुमति देने जैसे कुछ अन्य मामले थे, जिन पर आवश्यक निर्देश पहले ही दोहराए जा चुके हैं और जहाँ आवश्यकता थी उन्हें उम्मीदवारों के ज्यादा अनुकूल बनाया गया है।
आयोग ने सभी सम्मानित सदस्यों का आभार प्रकट करते उन्हें और देश के सभी मतदाताओं को भरोसा दिलाया कि मतगणना की पूरी प्रक्रिया विशेषकर स्ट्रांग रूम और मतगणना केंद्रों की रखवाली पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जा रही है।
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