सीबीडीटी ने ओडिशा में कटौतीकर्ताओं के संबंध में टीडीएस अनुपालन की निर्धारित तिथि को आगे बढ़ाया
सीबीडीटी ने ओडिशा में 3 मई, 2019 को आए समुद्री चक्रवाती तूफान "फानी" के कारण सामान्य जन-जीवन में हुए गंभीर व्यवधान और संचार प्रणालियों के ध्वस्त होने की समस्या को देखते हुए कटौतीकर्ताओं के संबंध में टीडीएस अनुपालन की निर्धारित तिथि को आगे बढ़ा दिया है। राज्य के नागरिकों द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों को देखते हुए सीबीडीटी ने ओडिशा के कटौतीकर्ताओं के लिए टीडीएस अनुपालन में निम्नलिखित राहत प्रदान की है:(i) अप्रैल, 2019 के लिए जमा कराए जाने वाले टीडीएस की तिथि को 7 मई, 2019 से बढ़ाकर 20 मई, 2019 कर दिया गया है।(ii) वित्तीय वर्ष 2018-19 की अंतिम तिमाही के लिए टीडीएस के तिमाही विवरण को दाखिल करने नियत तिथि को 31 मई 2019 से 30 जून 2019 तक बढ़ा दिया गया है। तथा(iii) फॉर्म 16 और 16ए के टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करने की नियत तिथि को 15 जून, 2019 से 15 जुलाई, 2019 तक बढ़ा दिया गया है।x
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